भारत बंद से पहले प्रशासन आया हरकत में,कल से जिले में धारा 144 लागू

शिवपुरी- देश मे सवर्ण,पिछड़े,अल्पसंख्यक वर्ग के 6 सितंबर को भारत बंद के आव्हान के बाद सरकार व प्रशासन द्वारा भी संभावित बन्द को लेकर तैयारी कर ली है।
देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियो को भी एससी एसटी एक्ट में संसोधन का विरोध झेलना पड़ा था ।मध्य प्रदेश में व्यापक विरोध के चलते मंत्री सांसद व विधायको की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।एव मंत्रियो ने क्षेत्र में अपने आगमी दिनों तक इस विरोध के कारण कार्यक्रम रद्द कर दी है
भारत बंद को लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है ।
इस बंद से पहले शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य को जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु राजस्व जिले की सीमा के अंदर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश 04 सितम्बर से 07 सितम्बर 2018 को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। 
जारी आदेश में जिले की सीमा में कोई भी रैली, जलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगें। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा। जिससे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या जाति विशेष की भावना आहत हो या किसी धर्म विशेष के प्रतिकूल हो या राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को हानि पहुंचाते हो। 

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा एससीएसटी एक्ट में संशोधन किए जाने के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी एवं दलित संगठनों द्वारा 05 सितम्बर को नगर शिवपुरी में रैली निकालकर डीएम कार्यालय का घेराव कर आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जाने, इसी प्रकार एससीएसटी एक्ट में संसोधन किए जाने के विरोध में स्वर्ण समाज, करणी सेना, सपाक्स द्वारा 06 सितम्बर 2018 को भारत बंद का आव्हान को मद्देनजर रखते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है।

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