मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज


 गोहद (भिंड)।सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 27.04.2020 को करीबन 10:35 बजे रोड से ट्रैक्टर निकालने के विवाद पर रामौतार सुरेश भानु गंदी गंदी गालियां देने लगे । गाली देने से मना करने पर रामोतार ने भीम सिंह के सिर में धारिया से, सुरेश सिंह ने भीम सिंह के सिर में लाठी मारी ।  भीम सिंह को बचाने फरियादी घनश्याम एवं विश्वनाथ पहुंचे तो सुरेश ने विश्वनाथ के सिर में लाठी मारी और घनश्याम को भानू ने लाठी मारी । मौके पर जबर सिंह एवं नवल सिंह आ गए जिन्होंने घटना देखी । सभी अभियुक्त गण जाते-जाते धमकी देकर गए कि आज तो बच गए आइंदा जान से खत्म कर देंगे ।  उक्त घटना के संबंध में फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मालनपुर में आवेदक/अभियुक्तगण रामौतार, सुरेश एवं भानू के विरूद्ध भादवि की धारा 323, 326, 294, 506 भाग 2 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 66/20 पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।  
       आज दिनांक 22.09.2020 को अभियुक्तगण/आवेदकगण रामौतार, सुरेश एवं भानू द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।अभियोजन द्वारा द्वारा इस जमानत आवेदन का मान0 न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान0 न्यायालय से अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया। 
  मान0 न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्तगण का अग्रिम जमानती आवेदन खारिज कर दिया। 


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