इस तारीख के बाद हुई शादियां होंगी अमान्य,कलेक्टर ने दिए आदेश


उज्जैनः देश भर में कोरोना महामारी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दीं । वायरस के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया, इसके साथ ही शादी समारोह पर भी प्रतिबंध लगाए गए । लेकिन कई लोगों ने इन सब के बावजूद शादियों आयोजित कराईं और अनुमति से ज्यादा मेहमान बुलाए । इन सभी शादियों को उज्जैन जिला प्रशासन ने अमान्य करार दे दिया ।
इस तारीख के बाद हुई शादी अमान्य-उज्जैन जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में 5 मई के बाद हुई शादियां अमान्य रहेंगी । इस दौरान होने वाली सभी शादियों पर कार्रवाई शुरू हो गई. इस दौरान एक महिला सरपंच ने भी अपनी दो बेटियों की शादियां करवाई, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उसके पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, सरपंच की कुर्सी भी खतरे में है ।
जानकारी मिली कि उज्जैन में 5 मई को रोक के बाद भी करीब 200 शादियां हुईं, जो अब निरस्त की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए कि पांच मई के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उन्हें रद्द किया जाएगा । उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी भी शादियों कराने की परमिशन नहीं मिली है ।
प्रशासन को अंदेशा है कि रोक के बावजूद 5 मई के बाद करीब 200 से ज्यादा शादियां हुईं । इस दौरान जिन भी लोगों ने चोरी-छिपे शादी की, उन्हें कानूनी रूप से अमान्य करार किया जाएगा । 5 मई के पहले प्रशासन द्वारा जिन भी शादियों की अनुमति दी गईं उन्हें भी निरस्त गया, लेकिन लोग नहीं माने. नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को निर्देश देकर इन सभी को निरस्त किया जाएगा ।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.