अवैध शराब के परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त





सागर। न्यायालय- श्री राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हुकुम यादव पिता गोविंद यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम देहचुवा थाना केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी, देवरी ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2020 को थाना केसली ने मुखविर की सूचना पर हमराह स्टाॅफ के साथ सेमरा के पास दविश दी, जहां मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 15 एम.जे. 3383 पर आरोपी एक खाकी बोरा रखे दिखे।  जैसे ही मोटर साईकिल के पास पहुंचकर जीप रोकी तो मोटर साईकिल चालक एवं पीछे बैठा व्यक्ति मोटर साईकिल एवं बोरा रोड  पर छोड़कर भाग गयें। बोरे को चैक करने पर 06 खाकी रंग के कार्टून रखे मिले, कार्टून खोलकर देखे तो प्रत्येक कार्टून में 50-50 पाव देशी लाल मसाला शराब मिली। जो प्रत्येक पाव में 180 एमएल शराब भरी थी। कुल 300 पाव, जिसकी मात्रा 54 ली0 कीमत करीब तीस हजार रूपयें थी। आरोपी के विरूद्ध उक्त अपराध 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी हुकुम यादव द्वारा जमानत आवदेन 439 द.प्र.सं. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हुकुम यादव का  प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.