सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण डब्बू सेन एवं अंकित राय निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी नितिन सैन ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 23.08.2020 की शांम 05 बजे सर्वोदय चैराहे स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाकर अपने घर जा रहा था तभी शाह पेट्रोल पंप के सामने आरोपीगण मोटर साइकिल से आए और फरियादी से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। फरियादी ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपीगण ने लात-घूसों से मारपीट कर दी। फरियादी का दोस्त बचाने आया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। उक्त मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपीगण डब्बू सेन और अंकित राय का जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण डब्लू सेन एवं अंकित राय का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।