नकली सोना बेचकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगणो की जमानत याचिका खारिज





जबलपुर-  प्रार्थी मुकुल पटेल उम्र 30 साल निवासी अंबेडकर कॉलोनी शांति नगर थाना गोहलपुर जबलपुर ने एक लिखित शिकायत पत्र पेश किया जिसमें उसने बताया कि वह सोने चांदी का व्यवसायी है। कुछ समय पहले जगदीश मोनानी निवासी अहमदाबाद ने उसे कॉल करके बताया कि उसका सोने का व्यापार है। जगदीश मोनानी ने हाजिर भाव से कम भाव में सोना देने की बात कही। फिर दिनांक 13/04/21 को सुबह 8:00 बजे जगदीश मोनानी ने कॉल किया और बताया कि वह जबलपुर में ही है और उसके पास 1 किलो 900 ग्राम सोना है ।जिसे वह 14,70,000 रुपये में दे देगा। प्रार्थी ने उसकी बात पर विश्वास कर उक्त रकम का इंतजाम किया। दिनांक 13/04/21 को सुबह 11:00 बजे प्रार्थी को जगदीश का कॉल आया और प्रार्थी को पैसे लेकर दीनदयाल चौक नेमा हॉस्पिटल के बाजू में बुलाकर अपने एक आदमी को प्रार्थी के पास भेजा और जब प्रार्थी उस आदमी से मिला तो उस आदमी ने प्रार्थी को काले रंग के दो बैग दिए, जिसमें वह सोना लाया था जिसके अंदर सोने के 19 टुकड़े थे, जो दोनो बैग प्रार्थी ने ले लिए और पैसे उस आदमी को दे दिए और वह आदमी पैसे लेकर चला गया। जब प्रार्थी ने बाद में सोने को चेक किया तो पूरा सोना नकली निकला। तब प्रार्थी ने थाना विजय नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर थाना विजयनगर के  अपराध क्रमांक 119/2021 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अभियुक्तगण जगदीश, जाकिर हुसैन, पीरजादा सादिक एवं मोहसिन को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपीगण साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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