मारोरा अहीर में अवैध बोरिंग पर प्रशासन की सख्ती, मशीन और वाहन जब्त बिना अनुमति चल रहे नलकूप खनन पर कार्यवाही


शिवपुरी- पोहरी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत मारोरा अहीर में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व ) जेपी गुप्ता के निर्देशन में तहसीलदार अजय परसेडिया व प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्रवाई की है। सूचना के आधार पर भूमि सर्वे नंबर 393 पर जांच की गई, जहां कृषक भोटा प्रजापति द्वारा बिना अनुमति के बोरिंग मशीन से नलकूप खनन कराया जा रहा था।
जांच के दौरान जब टीम ने अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे,तो कोई वैध परमिशन प्रस्तुत नहीं की गई। 
 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के मार्च माह में जारी आदेश के अनुसार जिले में नलकूप खनन के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा और अनुविभागीय अधिकारी  की अनुमति अनिवार्य है, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर कार्य जारी था
प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन और संबंधित वाहन क्रमांक KA01MC4191 को जब्त कर लिया है। दोनों वाहनों के दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जब्त मशीनों को थाना प्रभारी सिरसौद की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।
जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद अवैध खनन या बोरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और मामले में आगामी कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार अजय परसेडिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भेज दिया है। पोहरी एसडीएम जेपी गुप्ता ने  पीएचई विभाग के एई को एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है।
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