*बड़ी खबर - कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश*




भोपाल। राजधानी की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और व्यापमं मामलों में व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ श्यामला हिल्स थाने को परिवाद पत्र के अनुसार एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से पेश परिवाद पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए।

मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश करने का आरोप

परिवाद में कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने व्यापमं मामलों में गलत तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया था। बुधवार को न्यायाधीश सुरेश सिंह ने भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संतोष शर्मा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।


22 सितंबर को दिग्विजय ने दर्ज कराए थे बयान
पांच दिन पहले यानी 22 सितंबर को दिग्विजय सिंह ने व्यापमं महाघोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित आठ पुलिस अधिकारियों के परिवाद पेश कर बयान दर्ज कराए थे। दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा अदालत पहुंचे थे। न्यायाधीश सुरेश सिंह ने दिग्विजय सिंह के बयान दर्ज होने के बाद परिवाद में अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है।

 इनका कहना है 


अभी हमें कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश मिलने पर उसका अध्ययन कर विधि सम्मत जवाब देकर आवश्यक कदम उठाएंगे। 
 
कमलनाथ

भाजपा ने सत्ता के दबाव में जो झूठा केस हम पर दर्ज कराया है। वो केवल सरकार की बौखलाहट दर्शाता है। मैं बस इतना कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। 
 
ज्योतिरादित्य सिंधिया


यह हास्यापद है कि भाजपा के लीगल सेल को अपनी पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, उनको प्राइवेट कंप्लेंट करना पड़ी। कोर्ट ने एफआईआर करने को कहा, उस पर जांच होगी। 
 
दिग्विजय सिंह

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