अवैध रूप से बंदूक लेकर चलने वाले की जमानत निरस्त





 मेहगांव(भिंड)। सहायक मीडिया सेल/प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 16.09.2020 को हमराही फोर्स गश्त करता हुआ अड़ोखर नाके पर पहुँचा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अहरौली में एक व्यक्ति दो अवैध बंदूक लिये नदी के किनारे बैठा है हमराही फोर्स के द्वारा मय शासकीय वाहन के सिंध नदी किनारे पहुँचा तो आरोपी को मयफोर्स के द्वारा पकड़ा गया उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रामवीर बताया दोनों बंदूकों केें लाईसेंस के बारे में पूछा तो उक्त बंदूक दीपू उर्फ अनिल निवासी भारौली और राजेन्द्र सिंह की होना बताया जिस पर राजेन्द्र , अनिल उर्फ दीपू को धारा 29,30 आम्र्स एक्ट का आरोपी बनाया गया अपराध क्रं0 100/2020  थाना अमायन में कायमी की गई।
                  दिनाँक 24.09.2020 को अभियुक्त अनिल की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर  अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी अनिल की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।

                                                      

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