मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले वृध्द आरोपी की जमानत याचिका निरस्त




जबलपुर-पीड़िता की मां के द्वारा दिनांक 03/11/2020 को थाना बरेला में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घर का काम कर रही थी। दिन के करीबन 11:30 बजे उसकी लड़की जो कि 9 साल की है ने उसे बताया कि एक दादा उसे मंदिर चलने के लिए कह रहा था, उसने पूछा कि कौन है तो उसकी लड़की ने बताया कि जो राज भैया के यहां रहते हैं वही दादा है। तो उसने पूछा क्यों डर रही हो तो उसकी लड़की ने बताया कि नवरात्रि के समय दिनांक 18/10/2020 से दिनांक 03/11/2020 तक के समय से वही दादा उसे बुलाता था और फली दाना देता था तथा मंदिर के अंदर ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करता था। उसे दर्द होता था तो वह चिल्लाती थी तो दादा उसे छोड़ देता है। पहले 3-4 बार दादा उसके साथ ऐसी कोशिश कर चुका है। पीड़ित लड़की ने डर के कारण अभी तक ये बात अपनी मां को नहीं बताई थी। तब फरियादी द्वारा थाना बरेला में रिपोर्ट लेखबध्द कराई गई, जिस पर से थाना बरेला के अपराध क्र. 517/2020 धारा 376(2)(एन), 376(ए) (बी) भादवि एवं धारा 5(एल), 5(एम) पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपी भीमलाल झारिया को  गिरफ्तार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख  वसीम के निर्देशन में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े ने जमानत का विरोध कर बताया कि वर्तमान समय में महिला से संबंधित अपराध बढते जा रहे हैं, यदि ऐसे में  अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा , तथा इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना और बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये आरोपी को जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


                                   

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