डिण्डौरी :- मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 459/2018 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 36/2019 के आरोपियों यतिराम पिता टिल्लू सिंह राठौर उम्र 42 वर्ष, रमाशंकर उर्फ रेवा राठौर पिता टिल्लू सिंह उम्र 33 वर्ष, चैनसिंह पिता टिल्लू सिंह उम्र 38 वर्ष, प्रेमबाई पति चैनसिंह राठौर उम्र 33 वर्ष, विद्याबाई उर्फ जानकीबाई पति यतिराम उम्र 34 वर्ष एवं सोनबाई पति रमाशंकर राठौर उम्र 28 वर्ष सभी निवासी ग्राम चांदरानी थाना समनापुर जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 09.12.2018 को प्रात: लगभग 9-9.30 बजे एकसाथ मिलकर खेत में 02 व्यक्तियों पर लाठी – डंडा से हमला किया जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं एक गंभीर रूप से आहत हो गया । उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 148, 302/149, 323/149 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा सभी आरोपियों को धारा 148 भादंवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 300/- रू. के अर्थदण्ड, धारा 302/149 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 5000/- रू. के अर्थदण्ड तथा धारा 323/149 भादंवि में 06 माह सश्रम कारावास एवं 200/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए क्रमश: तीन माह, एक वर्ष एवं एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
