नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज



 पीड़िता ने थाना अजाक हनुमानताल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त शुभम गौतम से उसकी फोन पर बात होती थी, फिर आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर जबलपुर से सतना, इंदौर एवं पूना लेकर गया तथा पूना में रूम लेकर 10-12 दिन रखा, जहां पर उसके साथ आरोपी ने जबरदस्ती करके बार बार शारीरिक संबंध बनाए थे। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना अजाक हनुमानताल में अपराध धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि एवं 5 सहपठित धारा 6 पॉस्को धारा 3(1)(डब्ल्यू) (ii), 3(2)(V) एससीएसटी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अभियुक्त शुभम गौतम को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि  विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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