नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार मामले में आरोपी को 10 साल की सजा के साथ अर्थदंड


जबलपुर-न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर एवं सत्र न्यायाधीश पाटन की न्यायालय मे आज दिनांक 08/10/2021 को विशेष प्रकरण क्रमांक  144/2020     आरोपी गोविंद चक्रवर्ती थाना कटंगी को *धारा 376(2)(च)(ढ) आईपीसी एवं 5(ढ)(ठ) सहपठित धारा 6 पॉस्को एक्ट  में 10 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपए  के अर्थदंड से दण्डित किया*। 

अभियोजन अधिकारी कार्यालय तहसील पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी संदीप जैन  द्वारा बताया गया कि घटना दिनाँक 01/12/2017 से दिनांक 25/02/2018 की अवधि में अभियुक्त ने अवयस्क अबोध बालिका का नातेदार होते हुये बार बार बलात्संग कारित किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कटंगी द्वारा अपराध क्रमांक 254/18 पंजीबद्घ कर विवेचना मे लिया गया।
*प्रभारी उपसंचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन मे श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक* पाटन के द्वारा माननीय न्यायालय मे उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई एवं 14 साक्षियों की साक्ष्य को परीक्षित कराया गया।


श्री संदीप जैन  विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर एवं सत्र न्यायाधीश पाटन की न्यायालय मे आज दिनांक 08/10/2021 को विशेष प्रकरण क्रमांक  144/2020     आरोपी गोविंद चक्रवर्ती थाना कटंगी को *धारा 376(2)(च)(ढ) आईपीसी एवं 5(ढ)(ठ) सहपठित धारा 6 पॉस्को एक्ट  में 10 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपए  के अर्थदंड से दण्डित किया*।


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