व्यापमं घोटाले का फैसला, दोषियों को चार-चार साल की सजा

जबलपुर। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में कोर्ट ने मंगलवार को दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। सीबीआई विशेष न्यायालय के जज एसएस परमार की कोर्ट में यह सजा सुनाई गई है। दोषियों के नाम दीपक जाटव, भागीरथ, लक्ष्मी नारायण और दीवान जाटव हैं। वनरक्षक परीक्षा 2013 में हुए घोटाले में यह फैसला आया है। सीबआई की ओर से इस मामले में 44 गवाह पेश किए थे। दोषी मुरैना बामैर, घनेला, उल्हेडी, सबलगढ़ के निवासी हैं।

वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में दीपक जाटव के नाम पर लक्ष्मीनारायण जाटव ने परीक्षा दी थी। जानकारी के अनुसार साक्षात्कार के लिए दीपक के आवेदन में लगे फोटो के साथ मिलान न होने पर कोतवाली थाना दमोह में अपराध पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया था। अप्रैल 2015 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी।

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