नामांकन भरते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति जा सकेंगे

शिवपुरी- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने हेतु 4-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों एवं अभ्यथियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने एवं चुनाव प्रचार करने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने हेतु कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर 4-गुना संसदीय निर्वाचन जिला शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी ने आदेश जारी किए है। 


श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी आदेश में नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र भरने हेतु निकाली गई यात्रा एवं जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिलें के रूप में नहीं निकाला जाएगा। 


नामांकन पत्र भरने के समय रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय में 100 मीटर सीमा क्षेत्र तक केवल 3 वाहन ही जा सकेंगे। जिनकी अनुमति अपर कलेक्टर शिवपुरी से लेना अनिवार्य होगी एवं वाहनों पर व्यय की गई राशि अभ्यर्थी के व्यय में शामिल होगा। 


रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी साथ अपना कोई प्रस्तावक सहित केवल चार समर्थकों को ही ला सकते है। अतः अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन भरते समय रिटर्निंग आफिसर के परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। 


चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थी को वाहन की अनुमति के संबंध में नामांकन भरने की दिनांक के पश्चात से चुनाव प्रचार समाप्ति 10 मई 2019 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक वाहन(दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया) जिसका कि वह चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करना चाहता है, का प्रदर्शन तीन वाहनों से अधिक के काफिले के रूप में नहीं कर सकता है। 04 गुना-शिवपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले वाहनों की अनुमति अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा दी जाएगी। अभ्यर्थी व निर्वाचन अभिकर्ता के वाहन हेतु अनुमति अपर कलेक्टर के कार्यालय से दी जाएगी। यह अनुमति पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत लागू होगी। यदि संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी अपने यहां से वाहनों की कोई अनुमति जारी करते है तो उसकी एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराएयें। जिससे वाहनों के व्यय को अभ्यर्थी के व्यय मे जोड़ा जा सके। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03 ग्वालियर के अंतर्गत आने वाली दो विधानसभा क्षेत्र पोहरी एवं करैरा हेतु वाहनों की अनुमति अपर कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा दी जा सकती है। अनुमति की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर 03 ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को दी जाएगी, जिससे कि वे इसका खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ सके। 


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