भिण्ड। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अरविंद मिश्रा उर्फ लालू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 03/09 धारा 302/34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया कि दिनांक 02/01/2009 को दिन में 12ः15 बजे फरियादी अखलेश भारद्वाज का छोटा भाई रमणेष भारद्वाज संतोषी माता धर्मषाला के सामने मुकेश व ऋषी के साथ बात कर रहा था तभी संतोष उर्फ बाई, आरोपी लालू मिश्रा, अभी तोमर व डिम्पल उर्फ रामू बाजपेई दो मोटरसायकल पर बैठकर आये। चारो लोग बंदूके लिये हुये थे। आरोपी लालू ने रमणेष से गाली देकर कहा कि उसकी वसूली में टांग अड़ाता हैं और इतना बोलकर आरोपी ने अपनी 12 बोर दुनाली बंदूक से करीब 4 फीट की दूरी से रमणेश की खोपड़ी में गोली मार दी, जिससे रमणेश मौके पर ही गिर गया। मुकेश के द्वारा फरियादी को खबर की गई तो फरियादी मौके पर पहुंचा तब तक चारों लोग मोटरसायकल से भाग गये। रमणेष को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
