मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा








शिवपुरी-न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने मारपीट के आरोपीगण बादल, भागवत, गोपाल, संजय को दोषी पाते हुए 6-6 माह की सजा एवं ₹500 जुर्माने के दंड से दंडित किया है | प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई।

मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 10 जुलाई 2017 को दोपहर करीबन 3:00 बजे फरियादी के खेत को नापने के लिए गिरदावल एवं पटवारी आए थे जैसे ही वे खेत  नापने लगे तो इतने में पड़ोस के खेत वाले भगवत जाटव, गोपाल जाटव, बादल जाटव एवं संजय जाटव आ गए और बोले यह खेत हमारा है तू कैसे नपवा रहा है फरियादी ने कहा कि नापने वाले पटवारी एवं गिरदावल हैं इसी बात पर चारों फरियादी को गंदी गंदी गालियां देने लगे जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो बादल ने खेत में रखी गेती फरियादी के मारी जो सिर में बाएं तरफ लगी जब वह अपने घर की तरफ आया तो उसका रास्ता गोपाल, भगवत व संजय ने रोक लिया और उसकी लात घुसों से मारपीट कर दी जिससे फरियादी के बाएं कंधे व पीठ में  मोदी चोटें आई | घटना की रिपोर्ट थाना इंदार में धारा 323, 294,506, 34 भादवी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई | विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण की पूर्ण कार्यवाही उपरांत न्यायालय ने आरोपीगण को  सजा से दण्डित किया |
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