नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



जबलपुर-घटना दिनांक 15/09/2020 को आरोपी रोहित चौधरी द्वारा फरियादियां जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया एवं उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में थाना अधारताल द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 879/2020 धारा 376,376(2)(एन) भादवि एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया जिसका थाना अधारताल द्वारा फरियादिया को दस्तयाब कर फरियादिया का मेडीकल परीक्षण कराया गया जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पाये जाने पर आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमती ज्योति शर्मा विषेश न्यायाधीश (पाक्सो) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्री अजय जैन ने शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर बताया की यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर प्रकरण के निराकरण में विलंब कारित कर सकता है जिससे न्याय के प्रति समाज में विपरीत संदेश पहुंचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए आरोपी रोहित चौधरी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । 




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