शराब का अवैध परिवहन करने वाले पति-पत्नि की जमानत निरस्त



जबलपुर-घटना दिनांक 23/09/2020 इलाका गश्त के दौरान थाना माढोताल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दिए की आरोपी कमलेश दुबे एवं उसकी पत्नि मदर टेरेसा की है जो अवैध शराब बेचने का धंधा दोनों पति-पत्नि करते है, जो अपनी ग्रे कलर की इंडिका क्रमांक एम.पी.20 सीए 1031 की डिक्की के अंदर कागज के कार्टून में भरी अवैध शराब पाटन रोड के तरफ से दीनदयाल चौक जबलपुर की तरफ आने वाले है। सूचना पर राहगीर का वाहन एवं पुलिस स्टाफ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर गए बताए गये हुलिया की कार को रोककर चैकिंग किया गया तलाशी के दौरान कार में 8 कार्टून में भरी 40 पाव गोवा विस्की अंग्रेजी शराब कुल 72 लीटर कीमती 40 हजार रूपये जब्त किया गया जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमती पद्मिनी सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के समक्ष पेश किए गए।
आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया  शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उइके ने  शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर बताया की यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर प्रकरण के निराकरण में विलंब कारित कर सकता है जिससे न्याय के प्रति समाज में विपरीत संदेष पहॅंुचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । 





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