अवैद्य कट्टा एवं जिन्‍दा कारतूस रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल



टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 14.08.2020 को आरोपी भरत लोधी को थाना बुडेरा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बरेठी थाना भगवां जिला छतरपुर (म.प्र.) की पुलिस ने एक अन्‍य अपराध  अंतर्गत धारा 382 भादवि  में संलिप्‍त पाए जाने पर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी की जामा तलाशी लिये जाने पर उसके पेंट की जेब में दाहिनी तरफ एक कट्टा एवं जिन्‍दा कारतूस रखा पाया गया। उक्‍त कट्टा एवं कारतूस के वैध दस्‍तावेज के संबंध में आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा दस्‍तावेजों का ना होना बताया जिस पर थाना बुडेरा द्वारा अपराध क्रमांक 174/2020 अंतर्गत धारा 25/27 आर्म्‍स एक्‍ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी उपरांत आरोपी को न्‍यायालय में पेश किया गया। आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया जिस पर अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे द्वारा उक्‍त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किया कि चूंकि आरोपी का थाना बुडेरा के एक अन्‍य अपराध में भी संलिप्‍त होना पाया गया है जिसकी विवेचना जारी है अत: ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित एवं न्‍यायसंगत नहीं होगा। अभियोजन के उक्‍त तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजे जाने का आदेश दिया।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.