पुरानी रंजिश को लेकर हमला करने वाले अपराधियों की जमानत निरस्त




                                           


शिवपुरी।न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने मारपीट के मामले में आरोपी लखन की जमानत को निरस्त कर दिया है | प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी के द्वारा कि गई।
 मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 11 सितंबर 2020 की रात करीब 11:00 बजे फरियादी सुखलाल अपने घर पर था तभी अभियुक्त लखन डंडा लेकर उसके घर के अंदर घुस आया और पुरानी रंजिश पर से एक डंडा मारा जो पीछे की तरफ दाहिनी पसली में लगा तथा दूसरा डंडा मारा जिससे दाहिने हाथ के डड़ा में चोट होकर खून निकल आया जब वह चिल्ला कर भागा तो लखन बाहर आकर गंदी गंदी गालियां देने लगा | फरियादी को उसके नाती भूरा धाकड़ एवं नौकर हरिशंकर जाटव ने बचाया | फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना बदरवास में अपराध क्रमांक 268/20 धारा 452, 323, 294, 506 भादवी लेख की गई |पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी की विधिक दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी की जमानत को निरस्त कर दिया |
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