अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा







शिवपुरीजेएमएससी न्यायालय शिवपुरी ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी मलखान आदिवासी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी कल्पना गुप्ता के द्वारा की गई। 
 मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया दिनांक 05.07.2020 को लगभग दोपहर 3 बजे उपनिरीक्षक मनीष सिंह जादौन ने दौराने गश्त मुखबिर सूचना प्राप्त  होने पर गश्त बल के साथ पतरौली खदान के पास एक व्यक्ति हाथ में सफेद प्लास्टिक की कट्टी में कच्ची देशी शराब बेचने हेतु खदान तरफ जा रहा था। पुलिस ने उक्त व्‍यक्ति विधिवत तलाशी लेने पर पांच लीटर अवैध शराब बरामद हुई जब शराब रखने के संबंध में उससे कागज मांगे तो आरोपी के पास वैध कागज न होने से उक्त शराब को जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना बम्हारी में अपराध क्रमांक 04/2020 धारा 34(1) आबकारी एक्टर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी की विधिक दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
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