प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज







शिवपुरी जेएमएफसी न्यायालय शिवपुरी ने प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी का जमानत  खारिज कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अभिजन अधिकारी श्रीमती प्रीति संत के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक  05.06.2020 को फरियादी भूरा उर्फ उदयभान सिंह रावत ग्राम करसेना,ने  थाना सुभाषपुरा में उपस्थित होकर  होकर बंटी उर्फ नवाब सिंह रावत द्वारा अपने छोटे भाई ढालू उर्फ साहिब सिंह के विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट से   थाना सुभाषपुरा  ने आरोपी  के विरुद्ध अपराध क्रमांक 45/ 20 धारा 323, 294 506, प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं  मेडिकल में प्राणघातक चोटें आने से आरोपियों के विरुद्ध धारा 325,307 आईपीसी का इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय  न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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