मृतिका को शादी करने के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी को जेल



   
बड़वानी- न्यायालय  माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने अपने आदेश से  आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में आरोपी कमलेश पिता आशाराम उम्र 25 वर्ष निवासी देवला थाना जुलवानिया को धारा 306 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि मृतिका प्रतिक्षा को आरोपी कमलेश पिता आशाराम  निवासी देवला, शादी करने के लिये मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर प्रतिक्षा ने घटना दिनाँक 02.10.2020 को अपने घर कि किराणा दुकान कि छत पर लगे पंखे से रस्सी बाँध कर  फाँसी लगा कर आत्महत्या कर ली।मृतिका द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया था। प्रथम दृष्टया आरोपी कमलेश व्दारा धारा 306 भादवि का  अपराध कारित करना पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबध्द किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया 
        

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