नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज



टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने दिनांक 24.10.2020 को थाना में उपस्थित होकर मौखि‍क रिपोर्ट की कि मेरी बच्‍ची 14 साल 9 माह की है। दिनांक 23.10.2020 के शाम 7 बजे गांव में ही दुकान में सोदा लेने गई थी, लौटकर नहीं आई है। आस-पड़ोस में तलाश किया तो नहीं मिली, मुझे आशंका है कि कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उक्‍त सूचना पर गुमइंसान क्र० 20/2020 एवं अपराध क्रमांक 405/2020 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ही पीडि़ता को दिनांक 30.10.2020 को दस्‍तियाब किया जाकर उससे पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी अंकेश उसे बहला-फुसलाकर ग्‍वालियर भगा ले गया था और उसके साथ दिनांक 24.10.2020 की रात्रि में दुष्‍कर्म किया। आरोपी अंकेश वंशकार को दिनांक 27.10.2020 को रात करीब 8 बजे पीडि़ता को दिगौड़ा बस स्‍टैण्‍ड पर अकेला छोड़कर भाग गया। पीडि़ता द्वारा पुलिस को दी गई उक्‍त जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 376(3) भादवि एवं ¾ पॉक्‍सो एक्‍ट का इजाफा किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के माध्‍यम से जेल भेजा गया। आज दिनांक को आरोपी द्वारा अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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