टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादिया ने दिनांक 16.04.2020 को अपने माता-पिता के साथ थाना दिगौड़ा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 14.04.2020 को रात में वह घर पर अकेली थी कि रात करीब 2 बजे मोहल्ले का अंकुश घोष चुपचाप उसके घर में घुस आया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और घर से भाग गया। यह बात पीडि़ता ने किसी को नहीं बतायी फिर दूसरे दिन जब उसके मॉ-बाप घर लौटे तो वह अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर उसने सारी घटना पुलिस को बताई। पीडि़ता के लिखित आवेदन पर थाना दिगौड़ा में अपराध क्रमांक 107/2020 अंतर्गत धारा 376(3), 506 व 450 भादवि और ¾ पॉक्सो एक्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ही दिनांक 04.06.2020 को आरोपी अंकुश घोष को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आज न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी दिनांक से दूसरी बार जमानत की मांग की थी इसके पूर्व दिनांक 12.06.2020 को माननीय विशेष न्यायालय द्वारा उसकी जमानत निरस्त की जा चुकी है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी, श्री आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।
