बड़वानी-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली द्वारा अपने आदेश में आरोपी वहीद पिता बशीर खान निवासी-मुशीपुरा को ट्रक से दुर्घटना कर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में 23 सालों से फरार आरोपी कोे जमानत देने से इनकार करते हुए केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा। अभियोजन की ओर से पेरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि आरोपी वहीद पिता बशीर खान निवासी-मुशीपुरा गुना ने ट्रक से वर्ष 1993 में ठीकरी थानांतर्गत ए. बी.रोड बरूफाटक पर सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी थी जिससे उसमे बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, आरोपी वहीद प्रकरण की सुनवाई के दौरान वर्ष 1999 में न्यायालय से अनुपस्थित हो गया था तब से ही न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था,