लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले को 1000 रूपये जुर्माना

    

 
बड़वानी-न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा  मोहम्मद जफर खान  द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी विनोदसिंह पिता आनंदसिंह निवासी हजारी बाग, झारखण्ड को धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी रामजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 10.12.2020 को फरियादी अपने परिवार के साथ सेंधवा से ठीकरी तरफ जा रहा था तभी अचानक तेज गति से वाहन क्रमांक एच.आर. 38 यू 1438 का चालक आरोपी विनोदसिंह पिता आनंदसिंह  वाहन को बहुत  तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की कार को ड्राइवर साइड जोर से टक्कर मार दी जिससे कि कार का दाया हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फरियादी की रिर्पोट पर से थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा अपराध क्रमांक 820/2020 धारा 279 भादवि में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।
    
    
                                                                                              

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