कार में महिला से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी जमानत याचिका खारिज



जबलपुर-फरियादी ने थाना बरेला में  उपस्थित होकर  इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई  कि वह दिनांक  14/10/2020 को  अपने कुछ साथियों के साथ और संजय पटेल  के साथ माल बाबा मंदिर  सेमरा के पास  पहाड़ी में दर्शन करने गए थे और वहां से लौटते समय रात्रि करीब 11:00 बजे कार में  आरोपी संजय पटेल और फरियादी कार में आगे वाली सीट पर बैठी थी और कार संजय पटेल चला रहा था जब वह लोग गौर नदी के हाईवे से पार हो रहे थे तभी आरोपी संजय पटेल ने बुरी नीयत से फरियादी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरजस्ती छेड़खानी करने लगा। जब फरियादी ने उसका विरोध किया तो उसने कहा यदि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में रिपोर्ट करने गई तो तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा। फरियादी ने घर पहुंच कर सारी घटना अपने पति को बताई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना बरेला के  अपराध क्रमांक 496/2020 धारा 354, 353 ए, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त संजय पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक न्यायालय प्रथम श्रेणी श्रीमती पदमिनी सिंह के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा वैध के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.