जबलपुर-न्यायालय सुश्री उर्मिला यादव जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी ढाबा उर्फ गणेश को थाना पाटन का अपराध क्रमांक 175/2015 धारा 457,380 भादवि के तहत 1-1 वर्ष की सजा एवं कुल 200/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया । अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 01/05/2015 को समय लगभग रात्रि 11:30 बजे कटरा मोहल्ला के अंतर्गत थाना पाटन में फरियादी की दुकान से धंदे के एक लोहे की छोटी पेटी में रखे हुए 1650 रुपये अभियुक्त बिना अनुमति के चोरी कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 175/15 धारा 457,380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।
संदीप जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना पाटन में अपराध क्रमांक 175/15 धारा 457,380 भादवि के तहत 1-1वर्ष की सजा एवं कुल 200/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
