पान की दुकान में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज





जबलपुर-  फरियादी ने थाना अधारताल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादी परसराम रजक की अभिनंदन अस्पताल के पास पान की दुकान है रात में किसी ने घुसकर गुटखा, राजश्री, विमल गुटखा, गैस लाइटर और अन्य सामान चोरी कर लिया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना अधारताल  के  अपराध क्रमांक 58/2021 धारा 457,380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अभियुक्तगण आयुष दीक्षित, राजा राय, शुभम गर्ग को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरुणप्रभा भारद्वाज  के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपीगण साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगणो का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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