दिल्ली- संक्रमण से जिन लोगों की मौतें हुई थी, अब उनके परिवार को मुआवजा मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की कोरोना से मौत पर 50 हजार रुपए देने की योजना के लिए हामी भर दी है। कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (NDMA)को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस तैयार किए जाएं। इसके योजना के अनुसार कोरोना से अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है, तो उसके आवेदन के 30 दिनों के भीतर मुआवजे देना पड़ेगा।
योजना फैसले की तारीख बाद से होगी लागू
सुनवाई करते हुए जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि कोरोना से मरने वाले मरीजों के परिवार को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मृतक के परिवार को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (SDRF) से मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजे वाली राशि केंद्र और राज्यों की सरकार की दूसरी योजनाओं से अलग रहेगी। जस्टिस शाह ने कहा कि यह आदेश फैसले की तारीख के बाद कोरोना से होने वाली मौतों पर भी लागू होगा।
राहत कार्यों में शामिल मृतकों के परिवार को भी सहायता
कोर्ट में पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जायेगा। सरकार की तरफ से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल किया गया था।
