शिवपुरी,- खाद्य एवं पेय संबंधित निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा सुपरवाईजर का प्रशिक्षण 25 जुलाई से 26 जुलाई 2018 तक सिटी कोतवाली के सामने स्थित होटल सनराईज में आयोजित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(3)(एच) के अनुसार एफएसएसएआई के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा सुपरवाईजर का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा सुपरवाईजर के प्रशिक्षण का नामांकन एवं प्रशिक्षण शुल्क 2000 रूपए है। प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण तथा उत्तम गुणवत्ता एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए मानक स्तर के खाद्य एवं पेय पदार्थ का उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण देकर प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएगें। एफएसएसएआई के निर्देशानुसार 31 दिसम्बर 2018 तक प्रत्येक लायसेंसधारी खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता एवं समस्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को उपरोक्त प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। एफएसएसएआई लायसेंसधारी होटल, रेस्टोरेंट एवं बार संचालक इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। प्रशिक्षण में निर्माता एवं विक्रता न होने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही या लायसेंस रद्ध किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य एवं पेय संबंधित निर्माताओं को सुपरवाईजर का दो दिवसीय प्रशिक्षण कल से शुरू
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Tuesday, July 24, 2018
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