शिवपुरी। मध्यप्रदेश में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिये सत्र 2018-19 से मुख्यमंत्री जन-कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। विद्यार्थी के माता-पिता का श्रम विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने जानकारी दी है कि योजना में इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन्स परीक्षा में एक लाख 50 हजार तक की रैंक होने पर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस और अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर एक लाख 50 हजार अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जमा कराई जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई के लिये नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल, डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।