शिवपुरी- जीएसटी में टीडीएस के संबंधित प्रावधान लागू किया जा चुका है। समस्त टीडीएस से संबंधित प्रावधानों की जानकारी हेतु जीएसटी की वर्कशॉप का आयोजन 05 अक्टूबर 2018 को दोपहर 01 बजे जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार किया जाएगा। समस्त डीडीओ उक्त कार्यशाला में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
जीएसटी के तहत समस्त शासकीय विभागों को अपने डीडीओ के माध्यम से 2 लाख 50 हजार रूपए से अधिक की वस्तु एवं सेवा की प्राप्ती पर जीएसटी वेबसाईट/पोर्टल में ऑनलाईन पंजीयन लेना होगा एवं 02 प्रतिशत की दर से टीडीएस का कटौत्रा करना होगा। यदि संबंधित पार्टी को उक्त टीडीएस समय-सीमा में नहीं दिया गया तो जीएसटी में पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।