अबैध शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

  शिवपुरी।न्यायालय कोलारस जेएमएफसी कोर्ट के द्वारा अवैध शराब रूप से शराब का विक्रय करने वाले आरोपी का  जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजा।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी  सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।  मीडिया सेल प्रभारी  सिंह यादव ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30/7/ 2020 को भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोलारस के द्वारा ग्राम बैराठी सहराने से आरोपी हीरालाल पुत्र मुन्नालाल आदिवासी को नीले रंग की 2 केन में 30-30 लीटर शराब रख कर बेचते हुए पाए जाने पर उक्त शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना कोलारस पर अपराध क्रमांक 289/ 20 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को  न्यायालय कोलारस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था ।
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