युगलकिशोर शर्मा करैरा-शासकीय उच्चतर मॉडल विद्यालय में बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक अधिकार एवं चाइल्ड ट्रैफिकिंग संबंधी विषय पर विधिक साक्षरता शिविर एवं सेमिनार आयोजित
करैरा शासकीय मॉडल विद्यालय करेरा में आज विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि अतुल सक्सेना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम से अवगत कराया की यदि कोई व्यक्ति आपको गलत इरादे से देखता है, इशारे करता है, रास्ते में आते जाते आपको छेड़ता है या कोई भी ऐसी हरकत जिससे आपको लगता है कि इस व्यक्ति के इरादे गलत है तब आपको इसकी शिकायत तुरंत अपने माता पिता से, शिक्षक से, थाने में, या सीधे न्यायालय में आकर करें! सोशल मीडिया के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई कि यदि आप व्हाट्सएप या फेसबुक का उपयोग करते हैं तो ध्यान से इनका उपयोग करना चाहिए कभी भी गलत पोस्ट को व्हाट्सएप पर, फेसबुक के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए, यह कानूनन अपराध है!
आयोजित शिविर में विद्यार्थी विष्णु ओझा द्वारा प्रश्न किया गया कि एससी एसटी एक्ट क्या है.? इसके उत्तर में श्री सक्सेना द्वारा बताया गया कि आर्टिकल 344 में कुछ जातियों को शेड्यूल कर दिया गया है जिसे एससी एसटी एक्ट कहा गया है! अन्य विद्यार्थी द्वारा भी अपने-अपने प्रश्न रखे गए जिनका निदान किया गया! शिविर का शुभारंभ में छात्रा भावना, खुशबू, भारती द्वारा सरस्वती बंदना से किया गया कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य मुकेश शर्मा ने आभार व्यक्त किया! इस अवसर पर रविंद्र रजक सहायक, एसके राजपूत, शालिनी जैन शिक्षक, पीएलबी अनिल राय उपस्थित रहे
देश के लिए हर बच्चा होता है विशेष, बच्चों की देखरेख सब का दायित्व :-एडीजे
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Tuesday, January 08, 2019
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