युगलकिशोर शर्मा करैरा - अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने फर्जी नोट कांड में मामला प्रमाणित होने पर आरोपी शैलेंद्र पुत्र रामबाबू कोली करेरा, राजेश पुत्र कैलाश लोधी सिल्लारपुर , राजू पुत्र बद्री प्रसाद पाराशर पिछोर , इंद्रपाल पुत्र सीताराम पाराशर रही पिछोर , प्रदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार विश्वकर्मा पिछोर को सात-सात वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड कुल राशि ₹8000 की सजा सुनाई अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी धनीराम यादव ने की ।
घटना दिनांक 23/03/ 2012 के 11बजे की है कि एसडीओपी करैरा को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शैलेंद्र बगेधरी दरवाजा करैरा पर नकली नोट 500 के 7 नोट रखे हैं उसे नोट सहित गिरफ्तार किया ।
करैरा टी आई जनवेद सिंह द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपीगण के बारे में नोट छापने का स्थान के बारे में जानकारी देने पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली नोट बनाने वाली सामग्री सीपीओ प्रिंटर कागज अन्य उपकरण जप्त कर थाना करैरा पर अपराध क्रमांक 164/12 धारा 489 का, खा, गा, घा, ता,रा, हिंद अपराध आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा नोट व नोट बनाने के उपकरण की जांच विषय विशेषज्ञों से कराई गई। विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया कमिटल पश्चात अपर सत्र न्यायालय करैरा में प्रकरण एसटी नंबर 306/12 पर दर्ज होकर सुनवाई में आया। साक्ष्य प्रति साक्ष्य व् जांच रिपोर्ट तर्कों के बाद अपर सत्र न्यायाधीश करैरा अतुल सक्सेना ने आरोपियों को सात सात वर्ष का कारावास धारा 389 का ,खा ,गा घा भारतीय राष्ट्र की आर्थिक क्षति को प्रभावित करने वाला पाए जाने का अपराध मानते हुए सजा सुनाई
करैरा फर्जी नोट बनाने व चलन में लाने पर सात वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा
0
Thursday, January 24, 2019
Tags