फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 कार्यक्रम जारी


शिवपुरी-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम के तहत मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण, डीएसई का निराकरण एवं मतदान केंद्र के अनुभागों, भवनों का सत्यापन 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.एस.बालौदिया ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जारी कार्यक्रम का भलीभांति अध्ययन कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। राजनैतिक दलों के साथ बैठक एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। राजनैतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की जाए तथा उन्हें आयोग के कार्यक्रम से अवगत कराया जाए।
जारी कार्यक्रम के तहत पुनरीक्षण पूर्व आयोजित गतिविधियों में प्रारूप सूची के लिए एकीकरण की कार्यवाही एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक की जाएगी। पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 16 नवम्बर को, दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक, दावे-आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान दिवस दो शनिवार एवं रविवार को किया जाएगा। दावे-आपत्तियों का निराकरण 05 जनवरी 2021 तक, मतदाता सूची के आयोग द्वारा निर्धारित अन्य बिंदुओं की जांच का कार्य एवं डाटा अपडेशन की कार्यवाही एवं सूचियों का मुद्रण 14 जनवरी तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाएगा।
मतदाता सूची के प्रकाशन पूर्व की गतिविधियाँ
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में दिए गए निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची की जॉँच एवं ईआरओ नेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ जैसे- डीएसई, अमानक परिचय-पत्र, समान फोटो वाले परिचय पत्र, लॉजिकल एरर, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के संबंध में निराकरण करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कोविड-19 महामारी के संबंध में केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कराया जाना है तथा युक्तियुक्त प्रस्ताव तैयार कर आयोग को भेजने की कार्यवाही की जाएगी। विशिष्ट व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जाँचकर फ्लेग करना, मतदाता सूची में विशिष्ट मतदाताओं जैसे सांसद, विधायक, कला, खेल, संस्कृति, पत्रकारिता एवं लोकसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम तथा उनकी प्रविष्टियों की जॉँच कर ली जाए।
दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी फ्लेग करना
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बीएलओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर सूची तैयार की कराई जाए जो सुनने, देखने तथा चलने-फिरने में असमर्थ हो ऐसे मतदाताओं को ईआरओ नेट पर फ्लेग करने की कार्यवाही भी की जाए।
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