शिवपुरी।न्यायालय करैरा ने दो लोगों हत्या करने वाले आरोपियों बंटी शर्मा, व उसके अन्य साथियों का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार भदोरिया द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि लगभग 2 माह पूर्व माह जून में आरोपियों द्वारा करैरा के गणेश मंदिर के पास महुअर नदी में जुए के लेनदेन के झगड़े को लेकर खालिद खान व शकील खान में कट्टे से गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 345/ 2020 धारा 302,34 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना शुरू की। घटना कारित करने के बाद आरोपी 2 माह से फरार थे। पुलिस द्वारा दिनांक 25 .08.2020 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी बंटी और अनिल शर्मा व उसके साथी धर्मेंद्र चौबे को गिरफ्तार की कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया।
