जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो आरोपीयों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त




शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय  प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी 
1. समद बेग पिता सरदार बेग उम्र 49 वर्ष
 2.अब्‍बु उर्फ अबीरूददीन पिता नुरू‍ददीन उम्र 30 वर्ष निवासीगण नरोला का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्‍ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्‍पू और कल्‍लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्‍तें में पत्‍थर क्‍यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गालियां दी। गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्‍लाया तो विजय, धन्‍नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्‍म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 18/08/2020 को न्‍यायालय द्वारा दोनो आरोपियो का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

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