छेड़छाड़ के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा भेजा गया जेल




शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने छेड़छाड़ के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा की गई।         

         मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि   दिनांक 31.08.20 को शाम 7:50 बजे के लगभग आरोपी कर्ण सिंह पुत्र जाहर  सिंह लोधी उम्र 28 साल निवासी ग्राम इमलिया थाना भौती, पीड़िता/ फरियादिया जो अपने घर के अंदर थी तभी उसके घर के अंदर  घुस आया और पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। जब वह चिल्लाई तो उक्त आरोपी उसे जान से मारने की धमकी  देने लगा तथा वहां से भाग गया। जिसकी शिकायत फरियादिया ने थाना भौती में की । पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अन्य औपचारिकताएं  पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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