शिवपुरी-जेएमएफसी न्यायालय खनियाधाना ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी दिनेश रजक का जमानत खारिज कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री हरिबहादुर मीणा के द्वारा कि गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि थाना खनियाधाना के उप निरीक्षक के पी शर्मा दिनांक 08.09.20 को इलाका भ्रमण पर के उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति गूड़र गांव के पास घाटी पर कोई वारदात करने की नियत से हथियार लगाये खड़ा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स के साथ उक्त स्थान पर पहुंचा तो पुलिस को आता देख एक व्यक्ति भागने लगा जिसे उप निरीक्षक के पी शर्मा एवं फोर्स की मदद से पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश s/o तारा चंद्र रजक बताया बाद में व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पैंट की कमर में एक 315 का कट्टा लोडेड हालत में मिला और उसके द्वारा कोई वैद्य लाइसेंस ना होना बताया। मौके पर ही आरोपी दिनेश रजत से कट्टा 315 बोर का एवं कारतूस जप्त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर थाना खनियाधाना लाया गया जहां अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय ने प्रकरण का अवलोकन कर आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल पिछोर भेजे जाने का आदेश दिया।