अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी ड्राइवर की जमानत निरस्त




भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में चैकिग के दौरान अवैध रेत परिवहन एवं गलत राॅयल्टी दिखाने वाले आरोपी संतोष नागर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। 

जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 05/09/2020 बबेड़ी रेत नाका से 100 मीटर पहले रात्रि में खनिज शाखा के कर्मचारियों द्वारा एक एलपी ट्रक 14 चक्का को रोककर वाहन चालक से राॅयल्टी पर्ची मांगी गई तो उसने गलत राॅयल्टी पर्ची दिखायी। उक्त वाहन द्वारा गलत राॅयल्टी लेकर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम संतोष बताया। उक्त वाहन के चालक संतोष द्वारा रेत का चोरी कर परिवहन किये जाने से आरोपी  के विरूद्ध पुलिस थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 533/2020 अंतर्गत धारा 379,414 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.