महिला आरक्षक से लगातार 8 वर्षो तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



जबलपुर- पीड़िता जो कि  जिला जबलपुर में माह जून वर्ष 2019 से आरक्षक के पद पर पदस्थ है। वर्ष 2018 में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। पीड़िता सन 2012 में अपने गांव की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मैं कक्षा नवमी में पढ़ती थी, जब उसके साथ गांव की एक लड़की पढ़ती थी एक दिन उसने पीड़िता से बोला मेरे चाचा रमाकांत तिवारी उर्फ लल्लू उससे बात करना चाहते हैं और अपना मोबाइल नंबर दिया है कि उनसे बात कर लेना। पीड़िता ने बात करने से मना कर दिया। तब अभियुक्त रमाकांत तिवारी पीड़िता को स्कूल जाने के रास्ते में खड़ा होकर सीटी मारता था और जब वह क्लास में होती थी तब उसकी क्लास के अंदर झांकता था। 24 जनवरी 2012 को आरोपी ने पीड़िता के घर के मोबाइल पर पहली बार कॉल किया और हालचाल पूछा, फिर उसने फोन बंद कर दिया। इसके बाद कई बार आरोपी पीड़िता को कॉल करता था और पीड़िता ने डर के मारे घरवालों को यह बात नहीं बताई थी। आरोपी रमाकांत तिवारी पीड़िता से मिलने के लिए दबाव बनाता था और उसके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता था। एक रात आरोपी पीड़िता के घर के आंगन में पत्थर मार रहा था और बार-बार कॉल कर रहा था, पीड़िता उसका नंबर जानती थी इसलिए वह अकेली बाहर निकली और उसके कहने पर 11:00 बजे रात में अपने घर के पीछे कुएं के पास के पास गई तो आरोपी रमाकांत तिवारी ने पीड़िता को जबरन जमीन पर पटक दिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता उस समय 15 वर्ष की थी, वह बहुत घबरा गई थी इसलिए घर में किसी को कुछ नहीं बताया। आरोपी पीड़िता को उसी घटना को लेकर ब्लैकमेल करने लगा कि उससे बात करो और उससे मिलने आओ नहीं तो तुम्हारे घर में सब कुछ बता दूंगा। पीड़िता जब 12 वी में पास हो गई तो कॉलेज करने रीवा चली गई थी। तब अभियुक्त वहां भी पता लगाकर कि वह कहां रहती है उसका कॉलेज जाते समय पीछा करने लगा और उसके सामने गाड़ी लगा देता, लोगों के सामने उसे उसकी गाड़ी में बैठना पड़ता था और फिर उसे कहीं ऐसी जगह लेकर जाता था जहां शारीरिक संबंध बना सके। अभियुक्त लगातार पीड़िता का शोषण कर रहा था। वर्ष 2018 में पीड़िता की जॉब लगने से ट्रेनिंग के लिए इंदौर चली गई तो अभियुक्त वहां पहुंचकर पीटीसी के बाहर मिलने बुलाता था। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पीड़िता की पोस्टिंग जबलपुर में हो गई। अभियुक्त उसको मिलने बुलाता था वह उससे मिलने नहीं गई तो अभियुक्त पीड़िता के रूम पर पहुंच गया, उस समय उसकी रूममेट छुट्टी में गई थी। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शरीरिक संबंध बनाएं। पीड़िता अभियुक्त से बहुत तंग आ गई थी। दिनांक 05/10/2020 को अभियुक्त रमाकांत पीड़िता के रूम में फिर से आया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तब पीड़िता द्वारा थाना कुण्डम में रिपोर्ट लेखबध्द कराई गई, जिस पर से थाना कुण्डम के अपराध क्र. 288/2020 धारा 376,376(2)(एन) भादवि एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपी रमाकांत तिवारी को  गिरफ्तार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख  वसीम के निर्देशन में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े ने जमानत का विरोध कर बताया कि वर्तमान समय में महिला से संबंधित अपराध बढते जा रहे हैं, यदि ऐसे में  अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा , तथा इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना और बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये आरोपी को जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


                                   

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.