न्यायालय ने किया आईपीएल सट्टा में प्रयुक्त मोबाइल का सुपुर्दनामा खारिज



जबलपुर-प्रकरण में संलग्न जब्ती मेमो के अनुसार आरोपी अमित जायसवाल उर्फ राजू के कब्जे से एक मोबाइल सैमसंग कंपनी का टच स्क्रीन आईएमईआई नंबर 35 159511675061701, 35 159611675061501 एयरटेल की सिम नंबर 8821854423 का अपराध क्रमांक 916/2020 की धारा 4 क सट्टा अधिनियम एवं धारा 109 भादवि में अधारताल पुलिस द्वारा जप्त किया गया था। मोबाइल का उपयोग जुआ खेलने में आरोपी अमित जायसवाल के द्वारा चेन्नई सुपर किंग एवं दिल्ली कैपिटल के मैच पर हार जीत का दाव ग्राहकों से सट्टा लेकर लिखा जा रहा था। इस प्रकार उक्त मोबाइल सट्टा खेलने में प्रयोग किया गया। आवेदक राहुल बेन की ओर से अधिवक्ता ने मोबाइल के एकमात्र स्वामी राहुल बेन को मोबाइल के सुपुर्द नामे हेतु समस्त शर्तों को मानने हुए आवेदन किया था। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में  सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री केजी तिवारी ने शासन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए सुपुर्द नामा खारिज करने हेतु निवेदन किया और बताया कि ऐसी स्थिति में आवेदक को जप्तशुदा मोबाइल सुपुर्द कर दिया जाना उचित नहीं होगा जो कि साक्ष्य की विषय वस्तु है। अभियोजन अधिकारी द्वारा दिए गए  तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान सुरेश सिंह जमरा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर ने उक्त सुपुर्द नामा खारिज किया।




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