नाबालिग की जबरन निकाह कराने वाले आरोपी की दूसरी बार अग्रिम जमानत याचिका निरस्त




 
जबलपुर- थाना गोहलपुर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी मोहम्मद जेगम एवं उसके 3 अन्य साथियों ने नाबालिग का अपहरण कर जबरदस्ती निकाह करवा दिया था।जिसकी  रिपोर्ट पीडिता के पिता ने थाना गोहलपुर में दर्ज कराई।थाना गोहलपुर के  अपराध क्रमांक 587/2019 धारा 363,366,376(2)( आई),376(2)(जे) (एन) भादावि एवं 4/5 पॉस्को का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 08/10/2020 को अभियुक्त मोहम्मद जेगम की ओर से उसके अधिवक्ता ने दूसरी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मोहम्मद जेगम का  जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

                                         

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.