शादी के लिये प्रताड़ित करने वाली आरोपिया को जेल भेजा





शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपिया प्री‍ति पिता हरिलाल चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्र्ंमाक 06 सामदपुर थाना अनुपपुर का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 25/08/2020 को थाना कालापीपल पर मर्ग क्रंमाक 37/2020 धारा 174 जा0 फौ0 का कायम कर जॉच में लिया गया। जॉच के दौरान मृतक द्वारा सोसाइड नोट , मरणासन्न क‍थन , पी एम रिपोर्ट एंव मृतक के पिता विष्‍णु प्रसाद , माता मनोरमा, भाई जतिन , स्‍वंतत्र साक्षी अनुज नेमा व हेमन्‍त चौरसिया के कथन के आधार पर आरोपिया प्रीति के विरूद्ध थाना कालापीपल पर धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपिया मृतक को कहती थी, की तुम मुझसे शादी करो नहीं तो आठ लाख रूपये देना पडेगें। मृतक के विरूद्ध आरोपिया ने थाना अकोदिया पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट  भी की थी। मृतक ने आरोपिया से परेशान होकर  सल्फॉस की गोलीया खाकर आत्‍महत्‍या कर ली।  शनिवार को आरोपिया को न्‍यायालय मे प्रस्‍तुत किया गया।न्‍यायालय द्वारा आरोपिया को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।

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