मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज




सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह सागर के न्यायालय ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी शाकिर मंसूरी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी जिसकी गेडा जी काम्प्लेक्स गुजराती बाजार में दुकान है। दिनांक 20.07.2020 को फरियादी  ने अपनी मोटर साइकिल नम्बर एम.पी. 15 एम.एल. 7656 एच एफ डीलक्स कंपनी की  शांम करीब 05ः00 बजे गेडाजी काम्प्लेक्स मैंदान में गाडी को लाॅक कर खडी की थी जो शांम 06 बजे गाडी से जाने के लिये गया तो देखा कि गाडी नही थी कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया है। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेखबद्ध कराई गयी। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी शाकिर मंसूरी को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शाकिर मंसूरी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


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