दहेज-हत्‍या की आरोपी सास की जमानत निरस्‍त,रहना होगा जेल में



जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि मृतिका का विवाह अभियुक्‍त राजेश विश्‍वकर्मा के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति राजेश, ससुर नारायणदास, सास तुलषा, ननद मानकुंवर, देवर दिनेश दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे। घटना के कुछ दिन पहले पति राजेश, मृतिका को लेकर उसके मायके गया था, जहां मृतिका ने ससुराल वालों के द्वारा परेशान करने वाली बात अपनी मॉ राधाबाई को बतायी थी। राधाबाई ने दामाद राजेश को अपनी बच्‍ची को परेशान करने का उलाहना दिया था परंतु राजेश परेशान न करने की शर्त पर मृतिका को अपने साथ ससुराल ले गया था। कुछ दिन बाद मृतिका की मॉ राधाबाई और पिता प्‍यारेलाल को फोन पर सूचना मिली कि मृतिका ग्‍वालियर में भर्ती है। उक्‍त सूचना पर मृतिका के माता-पिता ग्‍वालियर अस्‍पताल पहुंचे जहां उन्‍होंने देखा कि मृतिका जलने के कारण भर्ती थी। माता-पिता द्वारा पूछने पर मृतिका ने बताया कि पति राजेश, ससुर नारायणदास, सास तुलषा, ननद मानकुंवर और देवर दिनेश ने उसके साथ मारपीट की है और तेल डालकर आग लगा दी। इलाज के दौरान ही उसकी मृत्‍यु होने पर थाना पलेरा में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच उपरांत अपराध पाए जाने पर अपराध क्रमांक 242/2020 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक 08.10.2020 को प्रकरण की अभियुक्‍त सास मानकुंवर ने जमानत आवेदन अधिवक्‍ता के माध्‍यम से माननीय न्‍यायालय जतारा में पेश किया, जिसे न्‍यायालय द्वारा अस्‍वीकार कर दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री प्रकाशचंद्र जैन द्वारा की गई।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.